रेलवे काउंटर टिकट पर भी मिलेगा बीमा: 27 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था, 16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

अब रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को 27 अक्टूबर 2026 से यह सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अभी तक यह विकल्प केवल ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मिलता था। काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए भी बीमा वैकल्पिक रहेगा।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया। जून 2023 में ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें दुर्घटनाओं को रोकने वाला सुरक्षा सिस्टम जल्द सभी ट्रेनों में लगाने और हादसों की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं को भी शामिल किया। इनमें रेलवे स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज, पटरियों के आसपास जालियां लगाने और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को बीमा का विकल्प नहीं मिलने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सामान्य यात्रियों को मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में सामान्य यात्री स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदते हैं। रेलवे को उनके लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने का पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में अब 27 अक्टूबर से काउंटर से जारी होने वाली हर रिजर्वेशन टिकट पर भी ऑनलाइन बुकिंग की तरह बीमा लेने का विकल्प देना होगा। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी।
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