आगरा में कंगना रनौत केस में संसोधन याचिका पर तीखी बहस: 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, वादी पक्ष ने पुलिस जांच रिपोर्ट पर उठाएं सवाल

आगरा|
21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, वादी पक्ष ने पुलिस जांच रिपोर्ट पर उठाएं सवाल

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आगरा जिला अदालत में मंगलवार को संसोधन याचिका पर तीखी बहस हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने पुलिस की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए और इसे पूरी तरह अधूरा बताया।

राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि निचली अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद पुलिस ने कंगना रनौत का बयान स्वयं दर्ज नहीं किया। पुलिस ने अभिनेत्री से पूछताछ करने या खुद उनका बयान लेने के बजाय केवल उनकी अधिवक्ता का बयान दर्ज कर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। वादी ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली को 'अधूरी जांच' करार देते हुए अदालत में चुनौती दी है।

अदालत ने स्वीकार्य की संसोधन याचिका

जिला अदालत में अब जिला सरकारी अधिवक्ता को वादी पक्ष के आरोपों और बहस पर अपना जवाब पेश करना है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है। यह विवाद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयानों से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। निचली अदालत द्वारा पहले इस शिकायत को खारिज किए जाने के बाद वादी ने जिला जज की अदालत में संसोधन याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

'गटर जेनरेशन' वाले मामले पर भी होनी है सुनवाई

कंगना रनौत की मुश्किलें सिर्फ किसानों वाले मामले तक सीमित नहीं हैं। आगरा की अदालत में ही उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों को कथित तौर पर 'गटर जेनरेशन' कहने का एक और मामला चल रहा है। विशेष अदालत द्वारा परिवाद खारिज किए जाने के बाद इस मामले में भी संसोधन दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई भी इसी हफ्ते शेड्यूल है।

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