बस्ती में रेप केस में नगर पंचायत अध्यक्ष दोषमुक्त: साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन लाख रुपये वसूली का आदेश

बस्ती|
साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन लाख रुपये वसूली का आदेश

जिले में रेप और साजिश के मामले में विशेष अदालत ने नगर पंचायत अध्यक्ष धीरसेन निषाद और मायाराम पाठक को दोषमुक्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम राम करन यादव की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर यह फैसला सुनाया। वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान महिला के इस बयान को आधार बनाया गया कि उन्होंने सरकारी अनुदान पाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को महिला को दिए गए तीन लाख रुपये के प्रतिकर की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रुधौली थाना क्षेत्र की एक महिला ने 27 अगस्त 2023 को धीरसेन निषाद और मायाराम पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मायाराम पाठक ने नौकरी दिलाने का भरोसा देकर महिला की मुलाकात धीरसेन निषाद से कराई। इसके बाद नौकरी दिलाने के बहाने रेप किया गया। महिला ने नौकरी मिलने के बाद भी शारीरिक शोषण और विरोध करने पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था।

रिकॉर्डिंग और गवाही से आरोप साबित नहीं

जांच के दौरान महिला के मोबाइल फोन में दर्ज बातचीत की रिकॉर्डिंग को परीक्षण के लिए भेजा गया था। अदालत ने माना कि केवल आवाज के नमूनों का मिलान होने से रेप का आरोप साबित नहीं होता। गवाहों के बयानों से भी आरोपों की पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 120बी और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

सरकारी अनुदान पाने के लिए दर्ज कराई थी प्राथमिकी

सुनवाई के दौरान महिला ने जिरह में कहा था कि उन्हें सरकार से तीन लाख रुपये मिले थे और सरकारी अनुदान पाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बयान के आधार पर अदालत ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को नियमानुसार राशि वसूलकर सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। फैसले की प्रति अधिकारी को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।

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