गाजीपुर में 28 अक्टूबर तक 'नो-फ्लाइंग जोन' घोषित: अंधऊ हवाई पट्टी के 10 किमी के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर लगा कड़ा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

गाजीपुर|
अंधऊ हवाई पट्टी के 10 किमी के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर लगा कड़ा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित होने वाले भव्य हवाई प्रदर्शन को देखते हुए गाजीपुर में 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक 'नो-फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी (डीएम) अनुपम शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आधिकारिक आदेश जारी किया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अंधऊ हवाई पट्टी और उसके चारों ओर 10 किलोमीटर की दायरे को पूरी तरह से नो-फ्लाइंग जोन बनाया गया है। इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून या किसी भी अन्य प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वायुसेना का अस्थायी बेस स्टेशन बना 'अंधऊ'

वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर शो के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय की इस ऐतिहासिक अंधऊ हवाई पट्टी को भारतीय वायुसेना के एक अस्थायी स्टेशन के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। वायुसेना के अधिकारियों और पायलटों ने इस हवाई पट्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। एयर शो के मुख्य आकर्षण माने जाने वाले चिनूक और एमआई-17 जैसे भारी व लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसी हवाई पट्टी पर तैनात किए गए हैं, जो यहीं से उड़ान भरकर वाराणसी के गंगा घाट पर अपना करतब दिखाएंगे।

सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम

हवाई पट्टी की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) विनय कुमार सिंह खुद सुरक्षा व्यवस्था और रूट डायवर्जन की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। एयर शो के दौरान भीड़ और वाहनों के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए सैदपुर और चंदौली रूट पर यातायात डायवर्जन की योजना बनाई गई है। अंधऊ हवाई पट्टी के अंदर भी बैरियर लगाकर बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।

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