मुजफ्फरनगर में छह साल की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद: 25 हजार रुपये जुर्माना, 90 दिन में आया फैसला

जिले में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सिर्फ तीन महीने में इंसाफ दिलाया है। कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। यह जानकारी रविवार को शासकीय अधिवक्ता ने दी।
एडीजीसी प्रदीप बालियान ने बताया कि मामला छपार थाना क्षेत्र का है। 19 अप्रैल को छह साल की बच्ची किराना की दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकानदार पप्पू उसे बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पेश किए गए आठ गवाह
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कोर्ट मनोज कुमार सिद्धू की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के 90 दिन के भीतर ही मुकदमे का निस्तारण कर दिया। शनिवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट लिखा कि दोषी शेष प्राकृत जीवन तक जेल में रहेगा, यानी अपनी आखिरी सांस तक सजा भुगतेगा। कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया और कहा कि यह पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। उधर, मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में छह साल पहले रंजिश में हुई युवक की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि पिता-पुत्र पर आर्म्स एक्ट में 10-10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।
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