संतकबीरनगर में बीमा कंपनी को 1.13 लाख लौटाने का आदेश: इलाज के खर्च पर देना होगा 10% ब्याज, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 50 हजार हर्जाना

संतकबीरनगर|
इलाज के खर्च पर देना होगा 10% ब्याज, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 50 हजार हर्जाना

जिले में स्वास्थ्य बीमा के तहत इलाज का खर्च नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का निर्देश दिया है। आयोग ने बीमाधारक को इलाज में खर्च हुए 1,13,067 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा कंपनी को 50 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

मामला खलीलाबाद के बड़ी सरौली गांव निवासी लक्ष्मी शंकर नारायण पाल से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2023 में संबंधित बीमा कंपनी से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया था। आठ फरवरी 2025 को सीने में भारीपन और दर्द की शिकायत के बाद उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार पर कुल 1,13,067 रुपये खर्च हुए। आरोप है कि बीमा कंपनी ने इलाज की इस रकम का भुगतान नहीं किया।

60 दिनों में भुगतान करने का निर्देश

बीमा राशि नहीं मिलने पर पाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी को इलाज का पूरा खर्च 10 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। साथ ही 50 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने के निर्देश दिए। आयोग ने कंपनी को यह भुगतान 60 दिनों के भीतर करने को कहा है।

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