राहुल गांधी अमित शाह मानहानि केस में बरी: सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, पेशी से पहले काफिले की पांच गाड़ियां टकराईं

सुल्तानपुर|

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। फैसले के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। निर्णय के बाद कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि आठ मई 2018 को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।” इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।

सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय सोमवार सुबह राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आपस में टकरा गईं। हादसा सुल्तानपुर में 89.5 माइलस्टोन के पास हुआ। बताया गया कि तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से काफिले की एक एंबुलेंस समेत पांच गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसे में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जबकि राहुल गांधी सुरक्षित रहे। दुर्घटना के बाद काफिले में शामिल लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे राहुल गांधी

राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और सीधे सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। हादसे से पहले उनका काफिला सुल्तानपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर धनपतगंज से गुजर चुका था। कोर्ट में पेशी को देखते हुए परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी।

2018 के बयान पर दर्ज हुआ था मुकदमा

भाजपा नेता विजय मिश्रा की शिकायत पर अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए बयान से मानहानि हुई। मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। राहुल गांधी को अदालत ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। सोमवार को वह कोर्ट पहुंचे, जहां मामले में फैसला सुनाया गया।

नव्य जागरण

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