आजमगढ़ डबल मर्डर केस: सात दोषियों को उम्रकैद, हर आरोपी पर भारी फाइन

उत्तरप्रदेश|06 मई 2026
सात दोषियों को उम्रकैद, हर आरोपी पर भारी फाइन

आजमगढ़ की जिला अदालत ने चर्चित दोहरे हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने सुनवाई पूरी होने के बाद सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हर दोषी पर एक लाख एक हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। फैसले के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। परिजनों ने फैसले को न्याय की जीत बताया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 13 अगस्त 2020 की है। संतरा देवी अपने पति हीरालाल उर्फ मिठाई और बेटों विनोद व तेज कुमार के साथ दवा लेने लालगंज बाजार गई थीं। वापसी के दौरान दो बाइक पर परिवार लौट रहा था। रास्ते में घोड़सहना गांव के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। बताया गया कि प्रधानी चुनाव को लेकर बातचीत के बहाने हीरालाल और तेज कुमार को घर के अंदर ले जाया गया। बाहर संतरा देवी और उनका बेटा विनोद इंतजार करते रहे।

घर के अंदर चली गोलियां

बातचीत के दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया। आरोप है कि प्रदीप उर्फ दिलीप और सुरेंद्र ने हीरालाल को गोली मार दी। यह देख तेज कुमार भागने की कोशिश करने लगा। तभी अन्य आरोपी उसे घेर लेते हैं। लाल बहादुर और रणजीत ने उसे भी गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी।

आठ गवाहों की गवाही

पुलिस ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान मुख्य आरोपी फेंकू यादव की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी और अन्य वकीलों ने कोर्ट में मजबूत पक्ष रखा। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना।

कोर्ट का सख्त संदेश

कोर्ट ने प्रदीप उर्फ दिलीप, सुरेंद्र, लाल बहादुर, उमेश यादव, अजय यादव, रणजीत और कमली देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर भारी जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह जघन्य अपराध है और समाज में भय पैदा करने वाला है। ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है। इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है।

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