नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद: 8 साल पुराने पॉक्सो केस में फैसला, 50 हजार रुपये का लगाया फाइन

उत्तरप्रदेश|5 घंटे पहले
8 साल पुराने पॉक्सो केस में फैसला, 50 हजार रुपये का लगाया फाइन

सिद्धार्थनगर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आठ वर्ष पुराने नाबालिग से रेप के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में सफल रहा।

थाना कठेला समयमाता क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पहले नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई थी। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। साथ ही चिकित्सीय परीक्षण समेत अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाकर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र विशेष पॉक्सो न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई चलती रही।

अदालत ने सुनाया फैसला

एएसजे एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने ग्राम नवेल, थाना कठेला समयमाता निवासी विजय निषाद उर्फ सुलहित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

प्रभावी पैरवी से मिली सजा

मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार पाठक ने अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की। वहीं जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना कठेला समयमाता पुलिस ने मुकदमे की लगातार निगरानी करते हुए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई तथा आवश्यक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह फैसला "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन का परिणाम है। अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाकर न्याय प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना है।

नव्य जागरण

पूरी खबर पढ़ें ऐप पर

ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड
ऐप डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करेंGET IT ON Google Play

अधूरा नहीं! पूरी खबर पढ़ें नव्य जागरण ऐप पर

ताजा खबरें, लोकल अपडेट और ब्रेकिंग अलर्ट सीधे अपने मोबाइल पर पाएं।