CJI बोले- 'वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं': पुलिस एक्शन पर SC से झटका, सुनवाई से साफ किया इनकार

4 घंटे पहले
पुलिस एक्शन पर SC से झटका, सुनवाई से साफ किया इनकार

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वीडियो का हवाला देने पर स्पष्ट कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है और इस आधार पर तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्र नीट परीक्षा के पारदर्शी संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि पुलिस की कथित कार्रवाई के वीडियो उपलब्ध हैं और मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाए, क्योंकि छात्र अब भी प्रभावित हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।" वकील द्वारा दोबारा वीडियो का उल्लेख किए जाने पर उन्होंने कहा, "हमारा समय बर्बाद मत कीजिए।"

20 जुलाई के संसद मार्च से जुड़ा है मामला

यह याचिका 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा निकाले गए संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। घटना में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट भी दे चुका है यही रुख

इससे पहले मंगलवार को इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि इस प्रकार के मामलों में अदालत को अनावश्यक रूप से शामिल न किया जाए। फिलहाल दोनों अदालतों ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप से इनकार किया है।

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