कुशीनगर में महिला मर्डर केस में न्याय: पति-पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी

उत्तरप्रदेश|12 घंटे पहले
पति-पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने दो आरोपियों को किया बरी

सेवरही थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुई चर्चित महिला हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर कुल चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने सुनाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोरख प्रसाद यादव ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 133/2025 में चंद्रेश उर्फ चंद्रशेखर और उसकी पत्नी सुशीला मद्धेशिया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) के तहत दोषी करार दिया गया। अदालत ने चंद्रेश पर तीन लाख रुपये और सुशीला मद्धेशिया पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

विवाद के दौरान हुई थी महिला की हत्या

अभियोजन के अनुसार, 12 मई 2025 को धुरिया इमिलिया गांव में हुए विवाद के दौरान अजय मद्धेशिया की पत्नी पर फावड़े और लाठी-डंडों से हमला किया गया था। बीच-बचाव के लिए पहुंचीं उनकी बुआ फूलमती पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे। इसके बाद सेवरही थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

जेल भेजने का दिया निर्देश

अदालत ने मामले के दो अन्य आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/3(5) के तहत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दोषियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। दोनों दोषियों को शेष सजा पूरी करने के लिए जिला कारागार देवरिया भेजने का आदेश दिया गया।

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