TMC नाम-चिह्न विवाद पर SC की टाइमलाइन तय: चार हफ्ते में दोनों गुट रखेंगे दलील, EC को तीन महीने में करना होगा फैसला

नई दिल्ली|
चार हफ्ते में दोनों गुट रखेंगे दलील, EC को तीन महीने में करना होगा फैसला

तृणमूल कांग्रेस के नाम और ‘फूल-पत्ती’ चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया की समयसीमा तय कर दी है। कोर्ट ने दोनों गुटों को चार सप्ताह के भीतर अपनी दलीलें और जरूरी सामग्री चुनाव आयोग के सामने रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग को विवाद पर तीन महीने में फैसला करना होगा। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने आयोग के नाम और पुराने चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी।

टीएमसी के नाम और पुराने ‘फूल-पत्ती’ चिह्न को लेकर दोनों गुटों के दावे के बीच चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को संबंधित नेताओं की सुनवाई की थी। इसके बाद 18 सितंबर को दोनों पक्षों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए गए। ममता बनर्जी के गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चिह्न मिला। दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न दिया गया।

नए चिह्न पर मैदान में उतरेंगे गुट

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होना है। मतगणना नौ अक्टूबर को होगी। दोनों गुटों ने मूल टीएमसी नाम और चिह्न के साथ उम्मीदवार उतारने की मांग की थी, लेकिन आयोग के अंतरिम फैसले के बाद अब उन्हें आवंटित नए नाम और चिह्न के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को विवाद पर निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने को कहा है।

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