अभिषेक बनर्जी को विदेश जाकर इलाज कराने की मिली अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने रखीं कई शर्तें, सितंबर में तीन सप्ताह तक कर सकेंगे यात्रा

दिल्ली|10 अगस्त 2026
सुप्रीम कोर्ट ने रखीं कई शर्तें, सितंबर में तीन सप्ताह तक कर सकेंगे यात्रा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए सितंबर में तीन सप्ताह तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और अपनी चिकित्सा जरूरत के मुताबिक इलाज चुनने का अधिकार है। हालांकि, यात्रा की अनुमति देते हुए कोर्ट ने बनर्जी से इलाज और यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा का पूरा कार्यक्रम अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें उड़ानों का विवरण, विदेश में ठहरने की जगह और इलाज करने वाले डॉक्टरों तथा अस्पताल की पूरी जानकारी शामिल होगी। अदालत ने इन शर्तों के साथ उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है। अभिषेक बनर्जी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर धमकाने वाले बयान देने से जुड़े एक पुलिस मामले का भी सामना कर रहे हैं। बताया गया है कि 2016 में सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी आंख में चोट लगी थी। इसी चोट के इलाज के लिए उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

बीजेपी नेताओं ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने को लेकर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल की मंत्री और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि बनर्जी अपनी चिकित्सा स्थिति का इस्तेमाल देश से बाहर जाने के बहाने के तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इलाज की जरूरत है तो राज्य के सरकारी अस्पताल में भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का कर सकते हैं इस्तेमाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने भी विदेश यात्रा को लेकर आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता भारतीय कानून से बचने के लिए अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका दावा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे देश चला जाता है जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो उसे वापस लाना मुश्किल हो सकता है।

नव्य जागरण

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