आजम केस में सुनवाई से हटे हाईकोर्ट जज: दोहरे पैन कार्ड मामले में नई पीठ का होगा गठन, अब नए सिरे से शुरू होगी जिरह

प्रयागराज|07 अगस्त 2026
दोहरे पैन कार्ड मामले में नई पीठ का होगा गठन, अब नए सिरे से शुरू होगी जिरह

समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई अब नई पीठ करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया, जब न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दोनों आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रकरण को नई पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं 15 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में टॉप-10 मामलों की सूची में शामिल थीं। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एनआई जाफरी तथा अधिवक्ता शाश्वत आनंद और अंकुर आजाद की दलीलें विस्तार से सुनी थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि दोनों आरोपितों को मामले में सम्मानपूर्वक बरी किया जाना चाहिए।

मामले में मौ​खिक सुनवाई का उल्लेख

अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से मामले को सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख किया गया। इसी दौरान न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने स्वयं को इस प्रकरण की सुनवाई से अलग करने का निर्णय सुनाया और मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष नई पीठ गठित करने के लिए भेज दिया।

पहले भी हो चुका है न्यायिक रिक्यूजल

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से हाईकोर्ट इन पुनरीक्षण याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रहा था। इससे पहले अदालत दोनों मामलों में नोटिस जारी कर चुकी थी और पक्षकारों को काउंटर एफिडेविट तथा प्रत्युत्तर हलफनामे दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए थे। समान तथ्यात्मक और विधिक प्रश्न होने के कारण अब्दुल्ला आजम की पुनरीक्षण याचिका को आजम खान की पहले से लंबित याचिका के साथ टैग किया गया था। आजम परिवार से जुड़े मामलों में यह न्यायिक रिक्यूजल का दूसरा मामला है। इससे पहले 21 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति समीर जैन ने यतीमखाना प्रकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। अब दोहरे पैन कार्ड मामले की आगे की सुनवाई नई पीठ के गठन के बाद होगी।

नव्य जागरण

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