खान सर को अंतरिम राहत: कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, चार जून से दोनों गार्ड न्यायिक हिरासत में

पटना|09 जून 2026
कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, चार जून से दोनों गार्ड न्यायिक हिरासत में

चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर को फायरिंग मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी भी तलब की है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि संबंधित घटना में की गई फायरिंग आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इसका मकसद किसी प्रकार का भय या आतंक फैलाना नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए कई आरोप और धाराएं प्रथम दृष्टया लागू नहीं होती हैं। पुलिस ने दूसरे पक्ष के दबाव में आकर केस दर्ज किया है।

कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि खान सर के निर्देश पर ही सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि घटना के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई गई। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि कोचिंग संस्थान पर भीड़ हमला करने पहुंची थी। सुरक्षा कर्मियों ने संस्थान तथा वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की। खान सर के वकील ने यह भी कहा कि सुरक्षा गार्ड एक निजी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए थे। याचिकाकर्ता की उनसे कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की है।

सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी नजर

इसी मामले में गिरफ्तार दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस से साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। दोनों गार्ड चार जून से न्यायिक हिरासत में हैं। उल्लेखनीय है कि खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि फायरिंग उनके निर्देश पर की गई थी। दूसरी ओर खान सर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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