गोरखपुर में गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल की जेल: 1.10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया था वीडियो

गोरखपुर|
1.10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया था वीडियो

शहर में 13 साल की किशोरी से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और उसके साथ रेप किया था। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने दोषियों पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

चिलुआताल क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी ब्रजेश साहनी और शंभू साहनी को यह सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों को सजा दिलाने में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के साथ एडीजीसी उमेश मिश्रा, एडीजीसी संजीत कुमार शाही और एडीजीसी बृजेश कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पंचायत में मामला दबाने की हुई थी कोशिश

मामला 27 जुलाई 2018 का है। चिलुआताल क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया था। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया था। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच गांव में पंचायत हुई और मामले को वहीं खत्म करने की कोशिश की गई। इसी दौरान गैंगरेप का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

पीपीगंज ले जाकर खिलाया था नशीला पदार्थ

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि ब्रजेश साहनी ने फोन करके उसे बुलाया और पीपीगंज लेकर गया। वहां एक कमरे में खाने का सामान मंगाया गया। उसे खाने के बाद किशोरी बेहोश हो गई। होश आने पर ब्रजेश ने उसे एक वीडियो दिखाया। इसमें ब्रजेश के अलावा अन्य लोग उसके साथ रेप करते दिखाई दे रहे थे। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को चुप रहने के लिए कहा था।

मां की तहरीर पर केस दर्ज

किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसकी मां की तहरीर पर ब्रजेश साहनी, शंभू साहनी, ब्रजेश के मामा और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच के बाद ब्रजेश साहनी और शंभू साहनी के खिलाफ आरोप तय हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

नव्य जागरण

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