प्रदेश में हाईकोर्ट ने रेस्तरां में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध: कहा- हुक्का परोसना गैरकानूनी है, सेल्फ सर्विस के तर्क को भी किया खारिज

उत्तरप्रदेश|
कहा- हुक्का परोसना गैरकानूनी है, सेल्फ सर्विस के तर्क को भी किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 70 से अधिक कैफे और रेस्तरां मालिकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के किसी भी होटल, रेस्तरां या कैफे के 'निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र' में भी हुक्का बार चलाना या हुक्का परोसना पूरी तरह से गैरकानूनी है।

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले पर कानून की स्थिति साफ की है। कोर्ट ने कहा कि 'सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008' में 2017 के संशोधन के बाद स्मोकिंग ज़ोन के भीतर किसी भी प्रकार की 'सेवा' देने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हुक्का तैयार करना, कोयला जलाना या बदलना सेवा के दायरे में आता है, इसलिए इसे स्मोकिंग ज़ोन में भी नहीं परोसा जा सकता।

रेस्तरां मालिकों का तर्क खारिज

रेस्तरां मालिकों का तर्क था कि वे सिर्फ हुक्का किराए पर देते हैं और ग्राहक उसे खुद चलाते हैं। कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि हुक्का तैयार करने और देने में सेवा का तत्व शामिल होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गैर-धूम्रपान करने वाले नागरिकों का स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार, व्यवसाय करने के अधिकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग या नगर निगम के पास हुक्का बार के लिए अलग से कोई भी लाइसेंस जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

पुलिस को कार्रवाई के अधिकार

कानून का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत तलाशी लेने, जब्ती करने और दंडात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार पुलिस के पास सुरक्षित है। अदालत ने इस आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजकर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

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