संतकबीरनगर में डकैती के चार दोषियों को सात-सात साल की सजा: फाइन नहीं भरने पर बढ़ेगी सजा, मार्बल दुकान में की थी लूटपाट

संतकबीरनगर|15 मई 2026
फाइन नहीं भरने पर बढ़ेगी सजा, मार्बल दुकान में की थी लूटपाट

जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। डकैती के दो मामलों में चार दोषियों को सजा मिली। अदालत ने सभी आरोपियों को सात-सात साल की कैद सुनाई। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हुई। सभी दोषी दूसरे जिलों के निवासी बताए गए हैं। फैसला एएसजे प्रथम की अदालत ने सुनाया।

पहला मामला खलीलाबाद क्षेत्र का बताया गया है। पीड़ित रामअजोर चौरसिया ने केस दर्ज कराया था। आरोपियों ने मार्बल दुकान में घुसकर हमला किया था। बदमाशों ने कट्टा दिखाकर मारपीट की थी। इसके बाद नकदी और जेवर लूट लिए गए। दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। घटना मड़या सागर कोल्ड स्टोर के पास हुई थी।

कई जिलों के आरोपी थे शामिल

मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें बुलंदशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के आरोपी शामिल थे। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने जांच पूरी की। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा

कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर जुर्माना भी लगाया। सभी को एक-एक हजार रुपए दंड भरना होगा। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दो दिन का साधारण कारावास तय किया। पहले से जेल में बिताई अवधि समायोजित की जाएगी।

किराना दुकान में भी हुई थी डकैती

दूसरा मामला भी खलीलाबाद क्षेत्र का ही था। पीड़ित बीरबल चौधरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने किराना दुकान में घुसकर लूट की थी। चाकू और कट्टा दिखाकर नकदी छीनी गई थी। बदमाशों ने दुकान का लैपटॉप भी तोड़ दिया था। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी।

ऑपरेशन कन्विक्शन से बढ़ी कार्रवाई

पुलिस ने दूसरे मामले में भी मजबूत साक्ष्य जुटाए। अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए गए। आरोपियों ने यहां भी जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने सात साल की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने फैसले को बड़ी सफलता बताया है। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नव्य जागरण

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