कोर्ट के आदेश पर चार लोगों पर हत्या का केस दर्ज: पुरानी रंजिश में मारपीट का आरोप, घायल की 20 मई को हुई थी मौत

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) चेतना त्यागी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के चार लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है। यह मामला मगहर नगर पंचायत के काजीपुर तेली टोला मोहल्ले में हुई मारपीट और उसके बाद एक युवक की मृत्यु से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के बाद मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है।
वादनी गौरी देवी ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि 17 मई 2026 की रात उनका पुत्र विपिन गुप्ता घर की छत पर भोजन कर रहा था। उसी दौरान पड़ोसी दिनेश, उसकी पत्नी सुनैना तथा उनके दोनों पुत्र सोनू और मोनू कथित रूप से पुरानी रंजिश के चलते उनके घर में घुस आए। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए डंडे, सरिया और अन्य वस्तुओं से विपिन पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके से फरार आरोपी
वादनी के अनुसार, शोर सुनकर जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी युवक को मृत समझकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विपिन को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पहले गोरखपुर और बाद में लखनऊ रेफर किया गया। इलाज के दौरान 20 मई को उसकी मृत्यु हो गई।
कोर्ट ने दिए विवेचना के निर्देश
गौरी देवी ने कोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज नहीं किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद सीजेएम चेतना त्यागी ने प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली खलीलाबाद को चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।
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