संतकबीरनगर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री के बदले नियम: कालाबाजारी पर लगेगी लगाम, किसानों को मिलेगी राहत

संतकबीरनगर|1 घंटा पहले
कालाबाजारी पर लगेगी लगाम, किसानों को मिलेगी राहत

जिले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। ईंधन वितरण में आ रही अव्यवस्थाओं और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसानों को प्राथमिकता देना और अवैध तरीके से ईंधन की बिक्री पर रोक लगाना है।

नए आदेश के अनुसार अब जिले के सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे। निर्धारित समय के अलावा केवल मेडिकल इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों में ही ईंधन दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों या स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।

ईंधन वितरण की सीमा तय

प्रशासन ने विभिन्न वाहनों के लिए ईंधन की मात्रा भी निर्धारित कर दी है। भारी वाहनों को 30 से 40 लीटर, हल्के वाहनों को 15 से 20 लीटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली को 20 से 30 लीटर और मोटरसाइकिलों को दो से तीन लीटर तक ईंधन दिया जाएगा। वहीं जरिकेन में केवल 10 से 15 लीटर डीजल देने की अनुमति होगी।

गांवों में उंचे दामों पर बेच रहे हैं फ्यूल

जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग डिब्बों और जरिकेन में ईंधन लेकर गांवों में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसे रोकने के लिए अब सामान्य परिस्थितियों में बोतल या डिब्बे में पेट्रोल देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। किसानों की पहचान फार्मर रजिस्ट्री या किसान बही के आधार पर की जाएगी। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।

नव्य जागरण

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