घर बैठे अपडेट करें वोटर आईडी: नाम जोड़ने और सुधार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, फॉर्म-6 से करें नया रजिस्ट्रेशन

6 घंटे पहले
नाम जोड़ने और सुधार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, फॉर्म-6 से करें नया रजिस्ट्रेशन

वोटर सूची में नया नाम जुड़वाना हो, वोटर आईडी में नाम, पता या फोटो में संशोधन कराना हो अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम कट जाने के बाद दोबारा सूची में शामिल होना हो, अब यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे मतदाता बिना सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए आवेदन कर सकते हैं।

नया मतदाता बनने या वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। लॉगिन के बाद फॉर्म-6 का विकल्प चुनकर राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, नाम, पता तथा अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके साथ फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आवेदन जमा करने पर एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिसके जरिए आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

नाम कटने पर फिर से करना होगा आवेदन

विशेष गहन पुनरीक्षण या अन्य कारणों से मतदाता सूची से नाम हटने पर सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वोटर आईडी नंबर या व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से नाम की जांच करनी होगी। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर दोबारा आवेदन करना होगा। इसके बाद बीएलओ घर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करेगा और प्रक्रिया पूरी होने पर नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

अब चार तिथियों पर बन सकते हैं नए मतदाता

चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता नियमों में बदलाव किया है। पहले केवल एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ही आवेदन कर सकते थे। अब एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को पात्रता तिथि निर्धारित की गई है। इन चारों में से किसी भी तिथि तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा उसी वर्ष मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन गलतियों से आवेदन हो सकता है निरस्त

आवेदन करते समय बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेज अपलोड करना, विवाह के बाद पता बदलने पर फॉर्म-8 में माइग्रेशन विकल्प का चयन नहीं करना तथा पूरे परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करना सामान्य गलतियां मानी जाती हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इन कारणों से आवेदन में देरी या अस्वीकृति की स्थिति बन सकती है।

समस्या होने पर यहां लें सहायता

वोटर आईडी से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मतदाता चुनाव आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक ई-मेल complaints@eci.gov.in पर शिकायत भेजी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित बीएलओ से भी सहायता ली जा सकती है।

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