महिला आरक्षण अधिनियम लागू: केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, जनगणना के बाद ही होगा लागू

नई दिल्ली में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह संविधान का 106वां संशोधन है।
अभी क्यों नहीं मिलेगा लाभ
हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। इसे जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
लागू होने की संभावित समयसीमा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून 2029 या 2034 के बाद ही पूरी तरह लागू हो पाएगा। फिलहाल सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने पर विचार कर रही है।
महिलाओं के लिए बड़ा कदम
इस कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
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