बस्ती में पॉक्सो कोर्ट का फैसला: मासूम से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार का लगाया फाइन

जिले में छह वर्षीय मासूम बच्ची से यौन शोषण के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पैरवी सेल और मुण्डेरवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
मामला पांच अक्टूबर 2024 का है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गोदमावा मोड़ निवासी 25 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। संवेदनशील मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विवेचना प्राथमिकता के आधार पर पूरी की गई और समय से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा
सुनवाई के दौरान पैरवी सेल और मुण्डेरवा थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष मजबूत गवाह और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने 22 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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