पांच साल बाद मिला इंसाफ: रेप-पॉक्सो के दोषी को 20 साल जेल, 27 हजार का फाइन भी लगा

बस्ती|2 घंटे पहले
रेप-पॉक्सो के दोषी को 20 साल जेल, 27 हजार का फाइन भी लगा

महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के प्रयासों के बीच बस्ती की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला प्रभावी अभियोजन और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई सतत मॉनिटरिंग के बाद सामने आया है। फैसले को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक अक्टूबर 2021 को पीड़िता पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना वाल्टरगंज में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में गणेशपुर झलहा निवासी नीरज यादव को नामजद आरोपी बनाया गया था। घटना की विवेचना के दौरान पुलिस ने विभिन्न साक्ष्य और परिस्थितिजन्य प्रमाण एकत्र किए थे। जिनके आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य प्रमाणों को कोर्ट के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सफलता

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी नीरज यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस प्रकरण की नियमित निगरानी की गई। पुलिस पैरवी सेल तथा वाल्टरगंज थाना पुलिस ने समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य ऐसे मामलों में शीघ्र न्याय दिलाना और दोषियों को सजा तक पहुंचाना है। जिससे समाज में कानून के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके।

नव्य जागरण

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