महराजगंज में मासूम से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास: कोर्ट ने 30 हजार रुपये का लगाया फाइन, जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह और जेल

जिले की विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार पंचम की अदालत ने पांच वर्षीय बालिका से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि घटना 19 सितंबर 2023 को फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपित मोहित उर्फ धुआं ने पंचायत भवन के पास पांच वर्षीय बालिका के साथ रेप किया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने जांच पूरी होने पर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
पॉक्सो एक्ट के तहत मिली कठोर सजा
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान के साथ वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मोहित उर्फ धुआं को दोषी ठहराया। पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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