देवरिया में पूर्व प्रधान पर सरकारी धन हड़पने का मुकदमा: जेल में रहने के दौरान मानदेय लेने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

पथरदेवा विकासखंड के रामपुर महुआबारी गांव के पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्राम निधि से कथित रूप से मानदेय निकालकर राजकीय धन के दुरुपयोग के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बघौचघाट थाना पुलिस ने की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रामपुर महुआबारी निवासी अफताब आलम ने न्यायालय में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान अफजल अंसारी ने नौ जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 के बीच, ग्राम प्रधान पद से पदच्युत होने और जेल में निरुद्ध रहने के बावजूद ग्राम निधि से 25 हजार रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त किए। शिकायतकर्ता ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग और गबन बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना की शुरू
मामले में न्यायालय ने 24 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में बघौचघाट थाना पुलिस ने पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित धारा 409 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
साक्ष्यों का किया जा रहा परीक्षण
थानाध्यक्ष एके तिवारी ने बताया कि मामले से जुड़े सभी अभिलेखों और साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व ग्राम प्रधान पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि विवेचना पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
अधूरा नहीं! पूरी खबर पढ़ें नव्य जागरण ऐप पर
ताजा खबरें, लोकल अपडेट और ब्रेकिंग अलर्ट सीधे अपने मोबाइल पर पाएं।









