गोरखपुर में गैंगेस्टर के ​खिलाफ हुई कार्रवाई: धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई अचल संप​त्ति, नकली ह​थियारों के लाइसेंस बनाने का करता था कारोबार

गोरखपुर|
धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई अचल संप​त्ति, नकली ह​थियारों के लाइसेंस बनाने का करता था कारोबार

जिला प्रशासन और कैंट पुलिस ने गैंगस्टर शाहिद अली के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की एक करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह जमीन चिलुआताल थाना क्षेत्र के जंगल नकहा नंबर-02 में स्थित है।

पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी शाहिद अली और उसके गिरोह के सदस्य एक संगठित नेटवर्क चला रहे थे। यह गिरोह फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार कर नकली शस्त्र लाइसेंस बनाने का धंधा करता था। इन्हीं फर्जी लाइसेंसों के आधार पर अवैध रूप से हथियारों की खरीद और बिक्री का काला कारोबार किया जाता था।

अपराध की कमाई से खरीदी गई थी जमीन

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि इस खतरनाक आपराधिक गतिविधि के जरिए गिरोह ने भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया था। इसी काली कमाई का इस्तेमाल शाहिद अली ने जंगल नकहा नंबर-02 स्थित खाता संख्या 0020 और गाटा संख्या 358 मी0 की कीमती जमीन खरीदने में किया था।

ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी के साथ हुई जब्ती

जिलाधिकारी के निर्देश पर कैंट पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने नियम के मुताबिक ढोल-नगाड़े बजवाकर मुनादी कराई और वहां जब्ती का बोर्ड लगाकर जमीन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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