हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा: प्रत्येक पर चार लाख रुपये का जुर्माना, 80 प्रतिशत राशि मृतक के आश्रितों को दी जाए

आजमगढ़|2 घंटे पहले
प्रत्येक पर चार लाख रुपये का जुर्माना, 80 प्रतिशत राशि मृतक के आश्रितों को दी जाए

हत्या के एक चर्चित मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर चार-चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दिए जाने का आदेश दिया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-1) अमर सिंह की अदालत ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के परानपुर निवासी हरेंद्र चौहान के भाई धर्मेंद्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पोकलैंड मशीन चलाते थे। कोरोना काल के दौरान वह अपने गांव लौट आए थे। इसी दौरान गांव के ही राजेश यादव, रमेश यादव और कपिल कुमार ने उनसे उधार पैसे ले रखे थे। बताया गया कि यह राशि एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी थी। धर्मेंद्र लगातार अपने पैसे वापस मांग रहे थे। इससे आरोपी परेशान थे। अभियोजन के मुताबिक इसी उधारी से छुटकारा पाने के लिए तीनों ने हत्या की साजिश रची।

शराब पिलाने के बहाने ले गए

अभियोजन के अनुसार चार अगस्त 2020 को तीनों आरोपी धर्मेंद्र को शराब पिलाने के बहाने घर से अपने साथ ले गए। इसके बाद दत्तात्रेय धाम के पास उनकी हत्या कर दी गई और शव नदी में फेंक दिया गया। अगले दिन पांच अगस्त को धर्मेंद्र का शव नदी से बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

11 गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध

मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार गिरि ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। गवाहों की गवाही, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कपिल कुमार, राजेश यादव और रमेश यादव को दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाए। फैसले के साथ ही करीब छह वर्ष पुराने इस चर्चित मामले का न्यायिक पटाक्षेप हो गया।

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